वरिष्ठ नागरिकों को मिली विभिन्न अधिकारों की जानकारी, बाल विवाह समेत कुरीतियों से अवगत हुई केजीबीवी की छात्राएं

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सरायकेला-खरसावां, झारखंड. नीमडीह प्रखंड के चिंगड़ा पारकीडीह पंचायत अंतर्गत चातरमा ग्राम में विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस के अवसर पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार सरायकेला की ओर से विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.

शिविर में पीएलवी शुभंकर महतो ने ग्रामीणों को जानकारी देते हुए कहा कि वरिष्ठ नागरिक का परित्याग करना दंडनीय अपराध है. वरिष्ठ माता-पिता को भी भरण-पोषण प्राप्त करने का कानूनी अधिकार देती है.

इसके अतिरिक्त पीएलवी ने वरिष्ठ नागरिक के विभिन्न अधिकार की जानकारी देने के साथ प्राधिकार द्वारा दी जा रही निःशुल्क विधिक सेवा व सहायता की जानकारी दी. साथ ही शिविर में लोगों के बीच कानूनी पुस्तिका व पर्ची का भी वितरण किया गया.

इस अवसर पर पीएलवी साधन महतो, अम्बूज गोप, जानकी देवी, लगन सिंह, गणपति सिंह, लुधु सिंह, भदू सिंह, गकुल प्रमाणिक आदि ग्रामीण उपस्थित थे.

जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में विधिक जागरूकता कार्यक्रम चलाया गया. पीएलवी रूपाली पति व मुकेश मिश्रा के नेतृत्व में चलाये गये कार्यक्रम में छात्राओं को बाल विवाह, बाल श्रम, गुड टच बैड टच, दहेज प्रथा, डायन प्रथा समेत विभिन्न प्रकार के सामाजिक कुरीतियों से अवगत कराया. साथ ही उन कुरीतियों को समाज से दूर करने के लिए पहल करने की बात कही. साथ ही विभिन्न प्रकार के कानूनी जानकारी दी गयी.

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