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सरायकेला-खरसावां, झारखंड. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत गम्हरिया प्रखंड क्षेत्र में निर्वाचित सभी जनप्रतिनिधियों को अपना मानदेय प्राप्त करने के लिए उनके जीवित होने का प्रमाण कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा, अन्यथा जनप्रतिनिधि मानदेय से वंचित हो जायेंगे.
मामले को लेकर गम्हरिया बीडीओ कार्यालय से सभी पंचायत सचिव व जनसेवक के नाम जारी पत्र में उक्त निर्देश दिया गया है. वहीं जनप्रतिनिधियों को अपने जीवित होने का प्रमाण के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करने के लिए अंतिम तिथि 20 सितंबर निर्धारित की गयी है.
प्रखंड कार्यालय द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में सभी जनप्रतिनिधियों का मानदेय भुगतान किया जाना है. मानदेय भुगतान से पूर्व जीवन प्रमाण पत्र की आवश्यकता है.
इसको देखते हुए सभी जनप्रतिनिधि का जीवन प्रमाण पत्र 20 सितंबर तक कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है, ताकि सभी जनप्रतिनिधियों का मानदेय भुगतान किया जा सके.
वहीं उक्त आदेश पर आपत्ती प्रकट करते हुए जनप्रतिनिधियों ने कहा कि मानदेय के नेम पर अल्पराशि देने के लिए एक दिन में जिंदा होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने का निर्देश दुर्भाग्यपूर्ण है.
