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सरायकेला-खरसावां, झारखंड. कांड्रा थाना क्षेत्र के हथनादा जारा टोला में वर्ष 2019 में जमीन विवाद में हुई बागुन मुंडा हत्याकांड मामले में सुनवाई हुई. इसमें सरायकेला के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट ने वादिनी एवं साक्षियों के बयान एवं उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त गुरू मुण्डा को दोषी पाते हुए भादवि की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास एवं 20 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.
इस कांड में लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार द्वारा पैरवी की गई थी. इस बावत हथनादा जारा टोला निवासी मृतक कि पत्नी कुनी देवी द्वारा कांड्रा थाना में बीते 8 अक्टूबर’2019 को पति बागुन मुंडा की दावली से मारकर हत्या करने का आरोप लगाते हुए अपने देवर गुरू मुण्डा के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी.
